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हरियाणा Haryana : नगर निगम मानेसर (एमसीएम) के चुनाव संपन्न होने के करीब दो महीने बाद उप महापौर और वरिष्ठ उप महापौर के चुनाव कराने की मांग तेज हो गई है। मानेसर के महापौर इंद्रजीत यादव ने गुरुग्राम मंडल आयुक्त से तत्काल चुनाव कराने का आग्रह किया है, क्योंकि हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 में उल्लिखित 60 दिन की अवधि लगभग समाप्त हो चुकी है। यादव ने अपने पत्र में कहा, "नेतृत्व की ये भूमिकाएं महज औपचारिक नहीं हैं; ये नगर पालिका के शासन का अभिन्न अंग हैं। हरियाणा नगर निगम व्यवसाय उपनियम 2009 की धारा 37 (ए) के अनुसार, उप महापौर और वरिष्ठ उप महापौर दोनों प्रभावशाली वित्त और अनुबंध समिति में काम करते हैं। इस समिति को निगम के वित्तीय लेन-देन, संविदात्मक समझौतों और खरीद प्रक्रियाओं पर व्यापक अधिकार सौंपा गया है, जैसा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 72 से 86 द्वारा परिभाषित किया गया है। इन पदों पर लगातार
रिक्तियां सीधे तौर पर महत्वपूर्ण नगरपालिका संचालन के कुशल कामकाज और वित्तीय निगरानी में बाधा डालती हैं।" यह प्रक्रिया 2 मार्च, 2025 को महापौर और पार्षदों के चुनावों के साथ शुरू हुई और 12 मार्च, 2025 को परिणाम घोषित किए गए। इसके बाद 25 मार्च, 2025 को पंचकूला में उद्घाटन सदन की बैठक हुई। इस प्रक्रियागत रुकावट के जवाब में एमसीएम ने 10 जून 2025 को सदन की बैठक बुलाई। इस सत्र के दौरान गुरुग्राम संभाग के आयुक्त को औपचारिक रूप से इस आवश्यकता के बारे में सूचित करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। गौरतलब है कि गुरुग्राम में पार्षद और मेयर भी चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चूंकि यहां सदन में भाजपा का बहुमत है, इसलिए पार्टी अभी तक प्रमुख पदों के लिए नामों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया कि वे जातिगत समीकरणों को बराबर करने पर विचार कर रहे हैं। चूंकि मेयर बीसीए वर्ग से हैं, इसलिए पार्टी इन प्रमुख पदों में से एक पर ‘अहीर’ को लाने पर विचार कर रही है।
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