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Haryana : दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहतक के वकील के लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगाई

Mohammed Raziq
3 April 2025 2:11 PM IST
Haryana : दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहतक के वकील के लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगाई
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हरियाणा Haryana : दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहतक जिला बार एसोसिएशन के आठ बार अध्यक्ष रह चुके अधिवक्ता लोकिंदर सिंह फोगट उर्फ ​​जोजो के लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगा दी है।इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली ने फोगट का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया था।जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के अधिवक्ता का लाइसेंस निलंबित करना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं के लाइसेंस बिना किसी वैध कारण के निलंबित नहीं किए जाने चाहिए।"
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए फोगट ने दावा किया कि उनके लाइसेंस का निलंबन एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था।उन्होंने कहा, "मेरे लाइसेंस के निलंबन के लिए बताए गए कारण निराधार थे। मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर कानूनी उपाय करने के लिए तैयार हूं और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करता हूं।"
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