Haryana : 9 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए समय सीमा तय
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Chandigarhचंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नौ सेवाओं के वितरण के लिए समय सीमा तय की है। मुख्य सचिव विवेक जोशी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, डुप्लीकेट जलापूर्ति और सीवर बिल जारी करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन की मंजूरी, पानी के रिसाव या ओवरफ्लो होने वाली पाइपों और बंद सीवरेज मैनहोल को ठीक करने का काम सात दिन के भीतर पूरा करना होगा।
पंपिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली में खराबी जैसी छोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाल करने का काम तीन दिन में पूरा करना होगा, जबकि कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलने और लो टेंशन व हाई टेंशन लाइनों में खराबी जैसी बड़ी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाल करने का काम छह दिन में पूरा करना होगा।
ट्रांसफार्मर जलने, अन्य बड़ी बिजली खराबी आदि जैसी बड़ी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाल करने के लिए 10 दिन की समयसीमा तय की गई है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक/मरम्मत किया जाना है। अधिसूचना में कहा गया है कि खुदाई के बाद पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को मोटर योग्य स्थिति में बहाल करने का काम 30 दिन में पूरा करना होगा।
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