हरियाणा
Haryana : ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक के खिलाफ अपराध निजी विवाद नहीं हाईकोर्ट
Mohammed Raziq
10 Oct 2025 2:43 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी अपराध से उत्पन्न आपराधिक मामले को केवल पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने कहा कि जब किसी लोक सेवक पर सरकारी कार्य के दौरान हमला किया जाता है, उसे बाधित किया जाता है या धमकाया जाता है, तो वह कृत्य निजी विवाद नहीं रह जाता और राज्य के विरुद्ध अपराध बन जाता है।न्यायमूर्ति गोयल ने स्पष्ट किया कि समझौते के आधार पर मामले को रद्द करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब विवाद मुख्यतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो, न कि तब जब अपराध किसी लोक सेवक द्वारा सरकारी कर्तव्यों का पालन करने से संबंधित हो। पीठ ने यह भी व्यवस्था दी कि बिना सरकारी अनुमति के ऐसे अपराध को निजी तौर पर निपटाने वाले लोक सेवक पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आधिकारिक प्राधिकार को "मात्र दिखावा नहीं माना जा सकता और न ही उसे कमजोर किया जा सकता है।"यह फैसला सरकारी कर्मचारियों पर हमले, सरकारी कार्य में बाधा डालने, आपराधिक धमकी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोपों से जुड़े एक मामले में आया। न्यायालय ने कहा कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई भी अपराध "व्यक्तियों के बीच निजी विवाद के बिल्कुल विपरीत है।" ऐसा मामला राज्य से संबंधित "त्रिपक्षीय मामला" बन जाता है।
अदालत ने आगे कहा कि किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक हैसियत में किए गए कार्यों से संबंधित कोई भी समझौता तब तक अमान्य होगा जब तक कि उसे सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न किया जाए। अदालत ने कहा, "एक लोक सेवक, एक बार सरकारी अधिकारी के रूप में अपनी हैसियत से एफआईआर दर्ज करवा लेने के बाद, बिना अपेक्षित अनुमति के किसी व्यक्ति के साथ विवाद का निपटारा स्वयं नहीं कर सकता।"यह निर्धारित करते हुए कि कोई मामला निजी है या सार्वजनिक, अदालत ने कहा कि यह प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। पीठ ने कठोर दिशानिर्देश बनाने से इनकार कर दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रत्येक मामले का निर्णय न्याय और समता पर आधारित एक तर्कसंगत आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए। उसने एक पूर्व खंडपीठ के फैसले को अलग कर दिया, जिसमें लोक सेवकों से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की अनुमति दी गई थी, यह देखते हुए कि यह केवल तभी लागू होता है जब विवाद व्यक्तिगत हो और आधिकारिक कर्तव्य से जुड़ा न हो।झज्जर के बेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली राज्य के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति गोयल ने संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव को निर्देश दिया कि वे इस बात की जाँच करें कि बिना अनुमति के समझौता कैसे किया गया और नियमों के तहत कार्रवाई करें
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