हरियाणा

Haryana : कोर्ट ने शूटिंग कोच की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Mohammed Raziq
24 Jan 2026 12:52 PM IST
Haryana : कोर्ट ने शूटिंग कोच की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
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हरियाणा Haryana : एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज अभिषेक फुटेला ने फरीदाबाद के एक होटल में एक नाबालिग शूटर के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।फरीदाबाद पुलिस के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, "आरोपी की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। हमारी टीमें तलाश कर रही हैं और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"
फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए तीन स्पेशल टीमें बनाई थीं, लेकिन वह अभी भी फरार है। भारद्वाज के
वकील
ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे आज यहां एक कोर्ट ने खारिज कर दिया।6 जनवरी को फरीदाबाद के NIT महिला पुलिस स्टेशन में नेशनल कोच के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 और BNS की धारा 351(2) के तहत FIR दर्ज की गई थी। फरीदाबाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद, उन्हें नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने सस्पेंड कर दिया था।पीड़िता की शिकायत के अनुसार, यह घटना 16 दिसंबर, 2025 को दिल्ली के डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक नेशनल-लेवल शूटिंग इवेंट के दौरान हुई थी। पीड़िता खेलों में हिस्सा ले रही थी। भारद्वाज ने शुरू में उससे होटल की लॉबी में मिलने के लिए कहा ताकि उसके परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जा सके। उसके आने पर, उसने उसे जबरदस्ती अपने कमरे में बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
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