हरियाणा

Haryana : आयोग ने बिजली उपभोक्ता को 5,000 रुपये की राहत देने का आदेश दिया

Mohammed Raziq
1 July 2025 12:34 PM IST
Haryana :  आयोग ने बिजली उपभोक्ता को 5,000 रुपये की राहत देने का आदेश दिया
x
हरियाणा Haryana : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने रोहतक के एक बिजली उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अकाउंटेंट पर 1000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना तथा उपभोक्ता को 5000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने जांच में पाया कि उपभोक्ता के मीटर परिवर्तन आदेश को सिस्टम में अपडेट करने में करीब एक साल की देरी हुई।मीटर परिवर्तन आदेश को विभाग ने 11 जून 2023 को अपडेट किया था, फिर भी उपभोक्ता के बिल में त्रुटि बनी रही, जिसके कारण उसे बार-बार शिकायत दर्ज करानी पड़ी तथा कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। बाद में मई 2024 में विविध समायोजन तैयार हो गया, लेकिन गणना में त्रुटि के कारण इसे 29 नवंबर 2024 को ही मंजूरी मिल सकी। यह त्रुटि आयोग के हस्तक्षेप से ही ठीक हो सकी,
जिसमें कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना सरल मामला प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण या द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण के स्तर पर हल नहीं हो सका। आयोग द्वारा शुरू की गई ऑटो अपील प्रणाली के कारण ही यह संभव हो सका कि उपभोक्ता और उसका बेटा बिना किसी अतिरिक्त लागत के घर बैठे ही आयोग को अपनी शिकायत भेज सकते हैं और उन्हें रिफंड मिल सकता है। आयोग ने आदेश दिया है कि संबंधित लेखाकार के जून 2025 के वेतन से 6,000 रुपये की कटौती की जाए और 1,000 रुपये राज्य कोष में जमा किए जाएं और 5,000 रुपये उपभोक्ता के बिल में समायोजित किए जाएं या उसके बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएं। उपभोक्ता से बैंक विवरण प्राप्त करके यह भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
Next Story