हरियाणा

Haryana CM Nayab Singh Saini: अगर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया तो कानून बनाएंगे

Payal
27 Jun 2024 9:57 AM GMT
Haryana CM Nayab Singh Saini: अगर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया तो कानून बनाएंगे
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Rohtak,रोहतक: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि यदि सरकार को जल्द ही दायर की जाने वाली समीक्षा याचिका से राहत नहीं मिलती है तो वह नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उम्मीदवारों को पांच अतिरिक्त अंक सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएगी। भाजपा वंचित वर्ग के साथ खड़ी है, इसलिए अतिरिक्त अंक सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस के ‘भारती रोको गैंग’ ने इसके
खिलाफ उच्च न्यायालय
में याचिका दायर की, जिसने नीति को खारिज कर दिया। हमने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फैसला सरकार के खिलाफ आया। यदि समीक्षा याचिका से राहत नहीं मिलती है तो हम ऐसे उम्मीदवारों की मदद के लिए कानून बनाएंगे।
सैनी यहां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को भूखंड आवंटन पत्र वितरित करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही यमुनानगर, पलवल, सिरसा और महेंद्रगढ़
Mahindergarh
में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए और कुल 15,250 लाभार्थियों को आवंटन पत्र दिए गए। सीएम ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में तत्कालीन कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी नौकरियां पर्ची-खर्ची के आधार पर दी जाती थीं, जबकि भाजपा ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां सुनिश्चित कीं। उन्होंने दावा किया, "पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीबों को प्लॉट तो दिखाए, लेकिन न तो प्लॉट दिए और न ही कागजात। हमारी सरकार ने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें प्लॉट देने का फैसला किया। हाल ही में सोनीपत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए कब्जा प्रमाण पत्र दिए गए।" सैनी ने कहा कि शहरी आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी 'डबल इंजन सरकार' की एक सराहनीय पहल है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आवास योजना के तहत प्लॉट मिले हैं।
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