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Chandigarh.चंडीगढ़: हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों अनिल लाठर और श्याम शुक्ला की अध्यक्षता में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष जांच एवं अभियोजन इकाई (SIPU) के DSP और अन्य संबंधित पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान आयोग के सदस्यों ने पुलिस विभाग को बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने जिले के विभिन्न पुलिस थानों में POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की गहन समीक्षा की और आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट और अदालती कार्यवाही की प्रगति की जांच की। आयोग ने स्कूलों में POCSO अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को TRIP निगरानी प्रणाली के बारे में जनता को सूचित करने का निर्देश दिया।
इस प्रणाली के तहत, अकेले यात्रा करने वाले व्यक्ति 112 डायल कर सकते हैं ताकि उनके गंतव्य तक पहुंचने तक पुलिस द्वारा उनकी वाहन यात्रा की सुरक्षा के लिए निगरानी की जा सके। बैठक के बाद, आयोग के सदस्यों ने सेक्टर 5 में महिला पुलिस स्टेशन का दौरा किया और निरीक्षण किया कि क्या POCSO मामलों के तहत लाए गए पीड़ितों के लिए बाल-अनुकूल स्थान उपलब्ध हैं। उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली और पोक्सो अधिनियम के तहत जांच के दौरान पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। डीएसपी (एसआईपीयू) दिनेश कुमार ने सदस्यों को बताया कि वर्तमान में पोक्सो अधिनियम के तहत 180 मामले अदालत में विचाराधीन हैं, जिनमें जनवरी से अब तक 23 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बैठक के दौरान जिला लोक अभियोजक मनोज वशिष्ठ, जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि, राजेश कुमारी (प्रभारी, महिला सेल) और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।
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