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हरियाणा Haryana : गुरुग्राम पुलिस ने सोहना रोड स्थित सेंट्रल पार्क सोसायटी के 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ विदेशी नागरिकों को बिना सी फॉर्म भरे और पुलिस को सूचित किए ठहराने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। भोंडसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर भोंडसी थाने की एक टीम होटलों, गेस्ट हाउसों और विभिन्न सोसायटियों की जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम सेंट्रल पार्क सोसायटी सोहना रोड पहुंची और रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति से फ्लैटों में रहने वाले
लोगों का रिकॉर्ड मांगा। इस दौरान 52 फ्लैटों में विदेशी नागरिक पुलिस को सूचित किए बिना और सी फॉर्म भरे बिना ठहरे हुए पाए गए। जब भी कोई विदेशी नागरिक उनके होटल, घर, गेस्ट हाउस या फ्लैट में ठहरता है, तो उसे गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए और विदेशी अधिनियम की धारा 7 के अनुपालन में सी फॉर्म भरना चाहिए। अगर बिना फॉर्म भरे विदेशी नागरिकों को ठहराया जाता है तो मामला दर्ज किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया, "विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति एफआरआरओ की वेबसाइट indianfrro.gov.in पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करके ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकता है।"
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SANTOSI TANDI
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