हरियाणा
Haryana मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी
Mohammed Raziq
2 Aug 2025 1:32 PM IST

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हरियाणा Haryana : हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवाओं की सुरक्षा) नियम, 2025 को मंज़ूरी दे दी।इसमें दंड प्राधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों के पदनाम को मंज़ूरी दी गई। ग्रुप बी के समकक्ष पदों के लिए, हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत परिभाषित लघु और वृहद दोनों प्रकार के दंडों से संबंधित मामलों में, सरकारी संगठन का प्रमुख दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, जबकि प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
ग्रुप सी और डी के समकक्ष पदों के लिए, हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 में निर्धारित लघु दंडों के मामलों में, सरकारी संगठन का कार्यालय प्रमुख दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, जबकि सरकारी संगठन का प्रमुख अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। इन नियमों में निर्धारित प्रमुख दंडों के मामलों में, सरकारी संगठन का प्रमुख दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी होगा। इस बीच, मंत्रिमंडल ने नियुक्ति प्राधिकारी को नामित करने के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 की धारा 2 के खंड (ख) के अंतर्गत मसौदा अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, सरकारी संगठन के प्रमुख को उक्त खंड के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा विधान सभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएँ) नियम, 1988 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इस संशोधन का उद्देश्य प्रत्येक विधायक को स्वयं, अपने परिवार के सदस्यों और पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा नियमों में 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को 10,000 रुपये प्रति माह की दर से एक निश्चित चिकित्सा भत्ता प्रदान करने का प्रावधान जोड़ा गया है।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ग्रुप 'बी' सेवा नियम, 1997 में प्रमुख संशोधनों को भी मंजूरी दी ताकि उन्हें वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। इन संशोधनों में पद नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यताओं में अद्यतनीकरण और विभागीय सेवा नियमों में नव सृजित पदों को शामिल करना शामिल है।
वर्तमान में, हरियाणा के भीतर आने वाले सभी खनिज लदे वाहनों और राज्य के बाहर के स्थानों पर खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर क्रमशः 100 रुपये और 20 रुपये का शुल्क लगाया जा रहा है। अब, गंतव्य या उपभोग स्थल की परवाह किए बिना, लघु खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन का शुल्क लगाया जाएगा।
अनुकंपा नियुक्ति
मंत्रिमंडल ने न्यायालय के आदेशानुसार एक मृतक दलित महिला के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी दी। मुकेश देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसका जला हुआ शव 2016 में रोहतक जिले के जसिया गांव के पास बरामद किया गया था।मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क और संबद्ध विमानन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर के सभी हवाई अड्डों पर बेचे जाने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर 20 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर (वैट) की रियायती दर निर्धारित करने को अपनी मंजूरी दे दी।
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