हरियाणा

Haryana : मजदूर की हत्या के लिए व्यापारी को आजीवन कारावास

Mohammed Raziq
1 March 2025 1:54 PM IST
Haryana : मजदूर की हत्या के लिए व्यापारी को आजीवन कारावास
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल ने हांसी के व्यापारी राम मेहर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने मजदूर रामलू की हत्या कर दी थी और फिर बीमा राशि का दावा करने के इरादे से अपनी मौत का झूठा मामला बनाने के लिए उसकी लाश को अपनी कार में आग लगा दी थी। अदालत ने उसे रामलू के परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया, जिसका निर्धारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) करेगा। आपराधिक साजिश के आरोपों का सामना करने वाली दो महिलाओं रानी और सुनीता को पहले ही जेल में सजा काटनी थी, जबकि तीसरी महिला को बरी कर दिया गया। घटना 6 अक्टूबर, 2020 को हुई, जब मेहर ने 1.41 करोड़ रुपये की बीमा राशि का दावा करने के लिए अपनी मौत का झूठा मामला बनाने की साजिश रची। उसने रामलू को डाटा गांव से उठाया और कार में अपने साथ ले गया। शराब पिलाने के बाद उसने रामलू की हत्या कर दी और फिर हांसी के पास महजत-भाटला रोड पर कार में आग लगा दी। पुलिस ने कार के अंदर से पूरी तरह जला हुआ शव बरामद किया। जांच के दौरान पुलिस को घटना पर संदेह हुआ। आगे की जांच में पता चला कि मेहर जीवित था और उसने बीमा राशि का दावा करने के लिए हत्या की साजिश रची थी। उसे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। मेहर कथित तौर पर कर्ज में डूबा हुआ था और उसने 1.41 करोड़ रुपये की बीमा राशि का दावा करने के लिए साजिश रची थी। उस पर बैंकों और निजी ऋणदाताओं का करीब 1.5 करोड़ रुपये बकाया था।
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