हरियाणा
Haryana : भूपेंद्र हुड्डा ने मुकदमे को अवैध रूप से अलग करने की ओर इशारा किया
Mohammed Raziq
10 Oct 2025 1:54 PM IST

x
हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दायर एक याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। विशेष अदालत द्वारा कार्यवाही स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर हुड्डा ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हुड्डा ने तर्क दिया कि निचली अदालत द्वारा मामले में आगे की कार्यवाही मुकदमे को अलग-अलग करने/विभाजित करने के समान होगी क्योंकि कुछ सह-आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 अक्टूबर तय की। हुड्डा ने अपनी याचिका में कहा कि पंचकूला स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने कार्यवाही स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी और 15 सितंबर, 2015 को दर्ज मामले में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अगली सुनवाई पर औपचारिक आरोपपत्र तैयार करने का आदेश पारित किया।
उन्होंने आगे कहा कि "सीबीआई बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं अन्य" मामला विशेष अदालत में 30 अक्टूबर तक लंबित है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन सह-आरोपियों की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, उन्हें छोड़कर अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र तैयार करने का ट्रायल कोर्ट का निर्णय, मुकदमे का पृथक्करण/विभाजन है, जो कि संबंधित आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त आधार पर पृथक्करण/विभाजन कानूनन स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र और शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहा।
TagsHaryanaभूपेंद्र हुड्डामुकदमेअवैध रूपअलगओर इशाराBhupendra Hoodacasesillegallyseparatepointing towardsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





