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Haryana : 14 अप्रैल को यमुनानगर में प्रधानमंत्री की रैली वाले क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

Mohammed Raziq
13 April 2025 12:15 PM IST
Haryana : 14 अप्रैल को यमुनानगर में प्रधानमंत्री की रैली वाले क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
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हरियाणा Haryana : जिला मजिस्ट्रेट पार्थ गुप्ता ने 14 अप्रैल को यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वाले क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।इसके अलावा, 13 अप्रैल को शाम 7 बजे से 14 अप्रैल को शाम 7 बजे तक यमुनानगर और जगाधरी शहरों में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।इसी तरह, पीएम के मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा।सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट पार्थ गुप्ता ने ड्रोन नियम 2021 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वाले क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया है।इसलिए बीएनएस की धारा 163 के तहत मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को डॉ. बीआर अंबेडकर जयंती के अवसर पर यमुनानगर जिले के कैल गांव में एक रैली को संबोधित करेंगे।
वे इस अवसर पर यहां दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की नई इकाई की आधारशिला भी रखेंगे। ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री के आगमन से चार घंटे पहले और प्रधानमंत्री के जाने के दो घंटे बाद तक लागू रहेगा। उन्होंने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट पार्थ गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वीवीआईपी लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान वीवीआईपी मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए 13 अप्रैल को शाम 7 बजे से 14 अप्रैल को शाम 7 बजे तक यमुनानगर और जगाधरी शहरों में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए बीएनएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इस मार्ग के 200 मीटर के दायरे में लाठी, डंडे, लोहे की रॉड, तलवार, चाकू और किसी भी तरह के अन्य हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या धरने पर प्रतिबंध रहेगा।
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