हरियाणा
Haryana विधानसभा में मैच फिक्सिंग रोकने के लिए विधेयक पारित
Mohammed Raziq
27 March 2025 1:57 PM IST

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हरियाणा Haryana : हरियाणा विधानसभा ने आज एक विधेयक पारित किया, जिसमें खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त लोगों के लिए पांच साल तक की जेल की सजा का प्रस्ताव है।हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम, 2025 नामक विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत में अधिकांश जुआ कानून उन्नत प्रौद्योगिकी के मद्देनजर पुराने हो चुके हैं और सट्टेबाज आम जनता के वित्त के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जुआ आयोजित करने में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करना आवश्यक हो गया है।" विधेयक में सार्वजनिक जुआ, खेलों या चुनावों में सट्टा लगाने, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त लोगों की रोकथाम और सजा का प्रावधान है।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, "जो कोई भी खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त होगा, उसे तीन साल से कम नहीं और पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है और साथ ही उसे 5 लाख रुपये से कम का जुर्माना भी देना होगा।" इसके बाद के अपराध में सात साल तक की कैद हो सकती है।
विधानसभा ने हरियाणा सम्मानपूर्वक शव निपटान विधेयक, 2025 भी पारित किया। विधेयकों को पेश करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि मृतक के अधिकार और सम्मान को ध्यान में रखते हुए किसी को भी शव का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी तरह का विरोध या आंदोलन के माध्यम से कोई मांग उठाने या किसी भी मांग को पूरा करने के लिए प्रलोभन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि परिवार के सदस्य शव को अस्वीकार करते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2025 भी पारित किया। अब, किसी भी संविदा कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन का वेतन मिलता है, तो उसे पूरे वर्ष काम करने वाला माना जाएगा। 15 अगस्त, 2024 तक पूर्णकालिक आधार पर पांच साल की सेवाएं पूरी करने वाले कर्मचारी सेवा की सुरक्षा के लिए पात्र होंगे।
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