
हरयाणा Haryana टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा के अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से 2024-25 तक के पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए पर 100 परसेंट ब्याज में एक बार की छूट दी है। सरकार ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से इस स्कीम का फायदा उठाने की अपील की।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, टैक्सपेयर्स अगर 30 जून तक अपना बकाया चुका देते हैं और पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स खुद सर्टिफाई कर देते हैं, तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि देर से पेमेंट करने पर, 1.5 परसेंट प्रति महीने या उसके हिस्से की दर से ब्याज लगता रहेगा। हालांकि, नई घोषित छूट स्कीम का मकसद लोगों को तय समय में पेंडिंग बकाया चुकाने और प्रॉपर्टी की जानकारी अपडेट करने के लिए बढ़ावा देना है।
करनाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से पूरे हरियाणा में हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और शहरी लोकल बॉडीज़ को टैक्स कलेक्शन बेहतर करने और अपडेटेड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले पेंडिंग बकाए पर ब्याज माफी की घोषणा की थी, और अब इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
माफी स्कीम की घोषणा के बाद से लोग इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने खुशी जताई है। एक लोकल निवासी सुखविंदर सिंह चावला ने कहा, “मैं इस स्कीम का इंतजार कर रहा था, और अब जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, तो यह हमारे लिए एक बड़ी राहत है।”





