हरियाणा

Haryana : 56 संपत्ति धारकों ने स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 3 शिविरों में दस्तावेज जमा किए

SANTOSI TANDI
6 Feb 2025 5:49 AM GMT
Haryana : 56 संपत्ति धारकों ने स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 3 शिविरों में दस्तावेज जमा किए
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Haryana हरियाणा : जगाधरी के भटली गांव, मानकपुर गांव और गुलाब नगर कॉलोनी के 56 संपत्ति धारकों ने मंगलवार को नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) से स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने दस्तावेज जमा करवाए।लाल डोरा और आबादी देह में पिछले 10 वर्षों से संपत्ति पर काबिज लोगों के लिए एमसीवाईजे द्वारा आयोजित तीन अलग-अलग शिविरों में दस्तावेज स्वीकार किए गए।जानकारी के अनुसार, एमसीवाईजे द्वारा गठित कमेटी, जिसमें पैनल के सचिव, एमसीवाईजे इंजीनियर मुनेश्वर भारद्वाज, पटवारी और सदस्य कुलदीप कुमार, संजीव कुमार, अरुण शर्मा व अन्य शामिल थे, ने संपत्ति धारकों से दस्तावेज स्वीकार किए। इन शिविरों के दौरान भटली गांव में 26, गुलाब नगर में 16 और मानकपुर गांव में 14 संपत्ति धारकों ने संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दस्तावेज जमा करवाए।एमसीवाईजे के अधिकारियों ने संपत्ति धारकों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ संपत्ति धारकों के दस्तावेज अधूरे पाए गए। इसलिए, संबंधित अधिकारियों ने उन्हें अपने दस्तावेज पूरे करने के निर्देश दिए।
साथ ही ग्रामीणों को बताया गया कि अगर किसी को लाल डोरा व आबादी देह क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा दस्तावेज जमा करवाने पर कोई आपत्ति है तो वे सात दिन के अंदर एमसीवाईजे कार्यालय में लिखित रूप से दे सकते हैं। नगर आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि एमसीवाईजे के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जिन संपत्ति धारकों के दस्तावेज जांच के दौरान सही पाए जाएंगे, उनके संपत्ति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। एमसीवाईजे द्वारा शिविर लगाए गए तीनों स्थानों पर संपत्ति धारकों की सूची भी प्रदर्शित की गई है। अगर किसी को सूची में दर्ज नामों पर कोई आपत्ति है तो वह सात दिन के अंदर एमसीवाईजे कार्यालय में दर्ज करवा सकता है। सिन्हा ने कमेटी सचिव व अन्य कर्मचारियों को संपत्ति धारकों के दस्तावेजों की सही तरीके से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संपत्ति धारकों को आबादी देह व लाल डोरा का शपथ पत्र, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित, पिछले 10 साल का बिजली या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र व संपत्ति कर की रसीद सहित अन्य दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
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