हरियाणा

Haryana : यौन शोषण मामले में 3 को 20 साल की जेल

SANTOSI TANDI
23 Oct 2024 6:46 AM GMT
Haryana :  यौन शोषण मामले में 3 को 20 साल की जेल
x
हरियाणा Haryana : जगाधरी में पोक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने तीन लोगों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।यमुनानगर की बैंक कॉलोनी के योगेश उर्फ ​​बंटी को दूसरी कॉलोनी की 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसका यौन शोषण करने का दोषी पाया गया।अंबाला के बुढ़ा खेड़ा गांव के अतुल कुमार और यमुनानगर के सबलपुर गांव के रजनीश को अपराध करने में योगेश की मदद करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने योगेश और अतुल कुमार पर 30-30 हजार रुपये और रजनीश पर 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि फैसला 21 अक्टूबर को सुनाया गया। नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 24 अप्रैल 2023 को सुबह करीब छह बजे घर से लापता हो गई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने कई जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।28 अप्रैल 2023 को लड़की योगेश के घर में मिली, जहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। अतुल और रजनीश मोटरसाइकिल पर योगेश और नाबालिग लड़की को यमुनानगर जिले के थाना छप्पर गांव ले गए, जहां से योगेश लड़की को बस में बिठाकर पंचकूला जिले के एक गांव ले गया। पूछताछ में योगेश ने पुलिस को बताया कि उसने लड़की को किराए के कमरे में रखा और उसका यौन शोषण किया।
Next Story