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हरियाणा Haryana : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) के सहयोग से पूरे भारत में 90 दिनों की अवधि के लिए "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता" अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं NALSA एवं MCPC के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मार्गदर्शन में, इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता को एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में बढ़ावा देना था।
इस अभियान में वादियों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों और आम जनता की भागीदारी देखी गई। यह पहल पूरे भारत में सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के समन्वय से कार्यान्वित की गई।
हरियाणा में, यह अभियान मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और न्यायमूर्ति लिसा गिल, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया गया। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से मध्यस्थता बैठकें, जागरूकता शिविर और जनसंवाद आयोजित किए।
बड़ी संख्या में दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक मामले, वाणिज्यिक विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, ऋण वसूली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, घरेलू हिंसा मामले, चेक बाउंसिंग मामले और सिविल विवाद के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। हरियाणा की जिला अदालतों में लंबे समय से लंबित विभिन्न श्रेणियों के 1,503 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा, पुलिस थानों, बिजली विभाग, वाणिज्यिक विवादों आदि से प्राप्त 3,880 मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमे-पूर्व चरण में ही निपटारा किया गया।
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