हरियाणा
Haryana : नूह हत्याकांड में 4 साल की सुनवाई के बाद 12 को उम्रकैद की सजा
Mohammed Raziq
18 July 2025 1:23 PM IST

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हरियाणा Haryana : नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने गुरुवार को नूंह जिले के आटा गाँव में सितंबर 2020 में हुई हिंसक झड़प और हत्या के मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 55,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है।यह मामला हरिजन और वाल्मीकि समुदायों के बीच जाति-संबंधी विवाद से उपजा था, जिसके दौरान गाँव के निवासी वेदराम पर बेरहमी से हमला किया गया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी।उप जिला अटॉर्नी संदीप लांबा के अनुसार, यह संघर्ष 15 सितंबर, 2020 को शुरू हुआ, जब आटा गाँव निवासी त्रिलोक ने गौतम के 9 वर्षीय बेटे की पिटाई की। जब गौतम और बीर सिंह ने उसका विरोध किया, तो त्रिलोक ने उन्हें थप्पड़ मारे और गालियाँ दीं। अगले दिन स्थिति बिगड़ गई। 16 सितंबर को शाम करीब 7:00 बजे, राकेश, लोकेश और राजेश सहित कई ग्रामीणों पर हरिजन चौपाल के पास हमला किया गया। बाद में, किराने का सामान खरीदने गए वेदराम पर एक समूह ने लाठी, लोहे की रॉड, कुल्हाड़ी और ईंटों से हमला कर दिया। उन्हें सोहना अस्पताल ले जाया गया और फिर गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और खून और ईंटें बिखरी मिलीं। मृतक के बेटे पोप सिंह की शिकायत और मेडिकल-लीगल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया।पुलिस की मदद से शुरुआत में ही सभी ज़रूरी सबूत जुटाए गए, जिसके आधार पर यह सज़ा संभव हो पाई," डीडीए संदीप लांबा ने कहा।अदालत ने त्रिलोक कुमार उर्फ तरुण, विजय सिंह, निरंजन, राहुल, अजय कुमार, हितेश, प्रवीण गौतम, प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश, पंकज, दुष्यंत कुमार, सतवीर सिंह चौहान और नरवीर को 302 (हत्या) सहित कई आईपीसी धाराओं के तहत दोषी पाया। लगभग साढ़े चार साल की कानूनी कार्यवाही के बाद दोषसिद्धि और सजा सुनाई गई।
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