हरियाणा
HARYANA : रायसीना हिल्स में सात फार्महाउस समेत 12 अवैध निर्माण ध्वस्त
SANTOSI TANDI
13 July 2024 7:31 AM GMT
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हरियाणा HARYANA : गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अरावली संरक्षित वन क्षेत्र में आने वाले रायसीना हिल्स क्षेत्र में सात फार्महाउस समेत कम से कम 12 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को स्थानीय उप-मंडल मजिस्ट्रेट सोनू भट्ट की देखरेख में रायसीना हिल्स में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान, 12 अवैध निर्माणों की दीवारों को ध्वस्त करने के लिए छह जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। पता चला है कि भू-माफिया क्षेत्र में फार्महाउस बना रहे थे।
प्रशासन के अभियान से संरक्षित अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण कर रहे लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद वे निर्माण स्थलों से भाग गए।एसडीएम ने कहा कि प्रशासन ने रायसीना हिल्स पर बन रहे फार्महाउसों का सर्वेक्षण किया, जिसके बाद अवैध निर्माण करने वाले लोगों को सात दिन का नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने के बावजूद, कुछ साइटों पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहे थे।
तोड़फोड़ अभियान के दौरान कुछ लोगों ने दस्तावेज दिखाकर जेसीबी मशीनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सरकार से वैध अनुमति का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। सोहना खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश तिवाना को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। तोड़फोड़ अभियान के दौरान उनके साथ सोहना नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता, कानूनी सहायक संदीप राठी, नगर परिषद के अभियंता नरेंद्र तनेजा, भोंडसी थाने के सब इंस्पेक्टर संत कुमार, जेई दिगंबर सहित अन्य पुलिस बल मौजूद था। रायसीना हिल, सी-97, सी-20, बी-66, डी-31 पर किए जा रहे निर्माण, जी 8-9 के सामने 22 एकड़ क्षेत्र में बनाए जा रहे सात फार्महाउस और ए2-5 फार्महाउस को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया गया।
एसडीएम ने बताया कि आज कुल 12 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। भट्ट ने बताया कि नगर परिषद ने संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध निर्माण के लिए 8 और नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई इनका उचित जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पहाड़ियों पर अवैध निर्माण और अवैध खनन पर रोक लगाई है। एसडीएम ने कहा कि अरावली वन संरक्षण अधिनियम और पंजाब राजस्व भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत रायसीना हिल्स में अवैध निर्माण कार्य पर भी रोक है।
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SANTOSI TANDI
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