
Haryana हरयाणा नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को मदद देने की योजना के तहत, कैबिनेट ने सोमवार को राज्य के NCR ज़िलों में पुराने ट्रकों और बसों (BS-IV या उससे पुराने एमिशन नॉर्म्स वाले) को बदलने पर मोटर वाहन टैक्स में छूट को मंज़ूरी दी।
ट्रकों और बसों के लिए नई योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को नए BS-VI या उससे कड़े नॉर्म्स वाले, EV, CNG ट्रकों और बसों की खरीद पर 100% वाहन टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ट्रकों और बसों के लिए नई योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को इस्तेमाल किए गए BS-VI या उससे कड़े नॉर्म्स वाले, EV, CNG ट्रकों और बसों की खरीद पर 50% मोटर वाहन टैक्स में छूट दी जाएगी। दोनों ही मामलों में, वाहन टैक्स में छूट 10 साल की अवधि के लिए मान्य होगी। साथ ही, खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस में भी छूट दी जाएगी।





