हरियाणा

Haryana : पंचायत भूमि विवाद में हमला करने वाले 10 लोगों को 10 साल की सज़ा

Mohammed Raziq
4 Dec 2025 1:17 PM IST
Haryana : पंचायत भूमि विवाद में हमला करने वाले 10 लोगों को 10 साल की सज़ा
x
हरियाणा Haryana : नूंह के एडिशनल सेशंस जज अजय कुमार वर्मा की कोर्ट ने 2014 में संघैल गांव में पंचायत की ज़मीन के झगड़े में हुए खूनी हमले के मामले में 10 लोगों को 10-10 साल की सज़ा (RI) सुनाई है। कोर्ट ने हर दोषी पर 31,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर उन्हें और जेल काटनी होगी।
पुलिस के मुताबिक, दोषियों की पहचान दीपक (45), मनोज (40), राजकरण (40), रविंदर (33), रामकुमार (38), पवन (40), अजीत (43), सतेंद्र (36), राजकुमार (38) और चैनपाल (72) के तौर पर हुई है, ये सभी संघैल गांव के रहने वाले हैं। सबसे उम्रदराज़ दोषी 72 साल के चैनपाल हैं, जिनके तीन बेटे दीपक, मनोज और अजीत भी दोषी हैं।
एडिशनल सेशंस जज अजय कुमार वर्मा की कोर्ट के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी संदीप लांबा के मुताबिक, यह घटना 5 जून 2014 को शाम करीब 4 बजे की है, जब छतर सिंह अपने बेटों और परिवार के दूसरे लोगों के साथ खेत जोत रहे थे। इसी बीच, पंचायती ज़मीन के पुराने झगड़े की वजह से बलबीर (अब मृतक), महिपाल, मुकेश, अजीत, रामू, दीपक लाठी, कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड लेकर आए और उन पर हमला कर दिया।
शोर सुनकर जब छतर सिंह और उसके परिवार के दूसरे लोग मदद के लिए आए, तो रवि, पवन, राजकरण, कैलाश, बिरजू, राजकुमार, सतेंद्र, अविनाश, जोगिंदर, रविंदर, अजीत, मनोज, अमित, पप्पू वगैरह हथियारों के साथ दुश्मन ग्रुप में शामिल हो गए। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। सुनवाई करीब 11 साल तक चली। प्रॉसिक्यूशन की तरफ से बहस करने वाले डिस्ट्रिक्ट डिप्टी प्रॉसिक्यूटर संदीप लांबा ने बताया कि 1 दिसंबर को कोर्ट ने 10 आरोपियों को हथियारबंद दंगा, गैंग क्राइम, हमला, गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी और हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। बुधवार को एडिशनल सेशंस जज अजय कुमार वर्मा की कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को 10 साल की कड़ी कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
Next Story