
x
Haryana हरियाणा : सरकार ने तोड़फोड़ अभियान के पहले चरण के दौरान फरीदाबाद के चार गांवों अनखीर, मेवला महाराजपुर, लक्कड़पुर खोरी और अनंगपुर में लगभग 261 एकड़ क्षेत्र में फैले 241 ढांचों को ध्वस्त कर दिया है।
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) की धारा 4 के तहत जारी विशेष आदेशों द्वारा संरक्षित भूमि पर निर्मित अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) के 2022 के निर्देश के अनुपालन में यह तोड़फोड़ की गई है। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी और उसके बाद जमीनी हकीकत की जांच के जरिए फरीदाबाद के चार गांवों में 786.26 एकड़ में फैले कुल 6,793 अनधिकृत ढांचों की पहचान अधिकारियों ने की। इन्हें पांच व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया - फार्महाउस और बैंक्वेट हॉल; मंदिर, आश्रम, गौशाला; सरकारी प्रतिष्ठान; शैक्षणिक संस्थान और छोटी आवासीय इकाइयाँ।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 21 जुलाई, 2022 के फैसले में कहा था कि पीएलपीए की धारा 4 के तहत जारी विशेष आदेशों के अंतर्गत आने वाली भूमि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत वन भूमि को दी जाने वाली सभी सुरक्षाएँ प्राप्त हैं और इसलिए राज्य सरकार 25 अक्टूबर, 1980 से केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना गैर-वनीय गतिविधियों के लिए उनके उपयोग की अनुमति नहीं दे सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि ऐसी भूमि पर अवैध ढाँचों को हटाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश फरीदाबाद के अनंगपुर, अनखीर, मेवला महाराजपुर और लक्कड़पुर खोरी गाँवों से संबंधित था।
सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल, 2025 को अपने 2022 के निर्देशों का पालन करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दी और राज्य अधिकारियों को अगस्त के पहले सप्ताह में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसकी एक प्रति सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को भी भेजी जाए। सीईसी अनुपालन की जाँच करेगी और अगस्त, 2025 के अंत तक सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
Tagsपीएलपीएउल्लंघनसुप्रीम कोर्टहरियाणाPLPAviolationSupreme CourtHaryanaजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





