
Gurugram गुरुग्राम फरीदाबाद के एडिशनल सेशंस जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने अपनी साली से रेप करने के दोषी एक आदमी को 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रेखा जेएस जांगड़ा के मुताबिक, पीड़िता ने 2022 में महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। वह अपने पति के साथ फरीदाबाद में किराए के मकान में रहती थी, जबकि उसके ससुराल वाले दिल्ली में रहते थे। आरोपी उनके घर रेगुलर आता-जाता था। जनवरी 2021 में, आरोपी ने एक प्लान बनाया और महिला के पति को किसी काम के बहाने दिल्ली बुला लिया। पति के घर से जाने के थोड़ी देर बाद, आरोपी महिला के घर पहुंचा और उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया।
पीड़िता ने उसी दिन अपने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद, परिवार के दूसरे लोग आए और उस पर इस मामले में कुछ न बोलने और समझौता करने का दबाव डाला। परिवार के दबाव के कारण, महिला ने उस समय पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। करीब डेढ़ साल बाद, आरोपी ने महिला के पति को जान से मारने की धमकी दी और पीड़िता को फिर से रेप करने की धमकी दी। इसके बाद कपल ने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद FIR दर्ज की गई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और तब से मामला कोर्ट में था। लीगल एड लॉयर रवींद्र गुप्ता ने कहा कि ट्रायल में 16 गवाह थे। कोर्ट ने आदमी को दोषी पाया और शनिवार को सज़ा सुनाई।





