
Haryaana हरियाणा : पुलिस अब मौके पर फाइन लगाने के बजाय भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज करके कोर्ट में गलत साइड से गाड़ी चलाने वालों पर केस चलाएगी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस कदम से सरकारी नौकरियों और सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए ज़रूरी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ सकता है।पुलिस का कहना है कि FIR और सज़ा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगी, जिससे चालान या लोक अदालतों के ज़रिए नियमों का उल्लंघन निपटाने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हाईवे, एक्सप्रेसवे या शहर की सड़कों पर गलत साइड से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 281 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। धारा 125, जो जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों से जुड़ी है, उसमें तीन महीने की जेल या ₹2,500 का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं, जबकि धारा 281, जो पब्लिक रास्ते पर रैश ड्राइविंग को कवर करती है, उसमें छह महीने तक की जेल या ₹1,000 का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।





