Gurugram: कोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके पर पांच साल बाद दी जमानत
गुरुग्राम: युवक की हत्या के आरोपी दीपक को कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. इस मामले में 24 में से 12 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है. अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने यह आदेश दिया है.
वजीरपुर गांव निवासी त्रिलोक ने 3 जुलाई 2019 को सेक्टर 10ए थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि उनके भतीजे रोहित के पास दोपहर 2 बजे एक लड़की का फोन आया। महिला ने रोहित को अकेले मिलने के लिए बुलाया. अर्चित नाम का एक व्यक्ति जब रोहित से मिलने के लिए नियत स्थान पर पहुंचा तो वह पहले से ही झाड़ियों में छिपा हुआ था। अर्चित और अन्य लोगों ने रोहित पर हमला किया और उसे गोली मार दी। पुलिस जांच में दीपक का नाम भी सामने आया.
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. कोर्ट ने आरोपी दीपक की एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी पांच साल से न्यायिक हिरासत में है. इस मामले में सह आरोपी अर्चित को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. समानता के आधार पर आरोपी की याचिका स्वीकार की जाती है.