Gurugram: तत्कालीन एसीपी सहित चार पुलिसकर्मियों पर प्रिंस हत्याकांड में चलेगा मुकदमा

गुरुग्राम: प्रिंस हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन एसीपी बीरम सिंह, भोंडसी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और सुभाष चंद पर गंभीर धाराओं में केस चलाने अनुमति दे दी है। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। इस मामले की सुनवाई पंचकूला सीबीआई कोर्ट में स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल कुमार यादव ने की।
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए माना कि पुलिस ने निर्दाेष परिचालक अशोक को फंसाया था। साथ ही, उन्हें टॉचर्र भी किया गया था। अदालत ने भारती दंड संहिता की धारा 194 ,120 बी, 330 , 166ए ,167 और 506 की धाराओं में चलाने के लिए अनुमति दी है। आठ सितंबर 2017 को प्रिंस की एक निजी स्कूल में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल पैरवी कर रहे हैं। प्रिंस के पिता ने बताया कि इस मामले में सीबीआई पंचकूला कोर्ट में 2021 में पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। सीबीआई ने अपनी जांच में परिचालक अशोक का निर्दोष पाया था। गुरुग्राम जिला अदालत ने 2018 में उन्हें बरी कर दिया था। अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल ने बताया कि सीबीआई कोर्ट में इस फैसले से परिचालक अशोक के साथ न्याय होने की उम्मीद जगी है। उन्हें इस मामले में पुलिस ने गलत फंसाया गया था।





