हरियाणा

Gurugram 2.36 लाख रुपये के 107 चालान न भरने पर बाइक ज़ब्त

Kiran
23 Jun 2026 9:34 AM IST
Gurugram 2.36 लाख रुपये के 107 चालान न भरने पर बाइक ज़ब्त
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Gurugram गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी मोटरसाइकिल को ज़ब्त किया जिस पर 107 ट्रैफिक चालान बकाया थे और जिनका कुल जुर्माना 2.36 लाख रुपये था। सोमवार को NH-48 पर एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान इस गाड़ी को ज़ब्त किया गया।

ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार स्पेशल ड्राइव चला रही है। इस अभियान के तहत, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार उन वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया है। साथ ही, वाहन चालकों को उनके लंबित चालानों के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें तय समय के भीतर उनका भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सोमवार को, ट्रैफिक इंस्पेक्टर महाबीर सिंह और उनकी टीम NH-48 पर लेन अनुशासन लागू करने के लिए एक स्पेशल चेकिंग ड्राइव चला रही थी। ऑपरेशन के दौरान, रजिस्ट्रेशन नंबर HR-36 AR-8308 वाली एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका गया क्योंकि इसे बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के चलाया जा रहा था और चालक ने हेलमेट नहीं पहना था।

अधिकारी ने कहा, "जांच करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 107 चालान लंबित थे। कुल बकाया जुर्माना राशि लगभग 2.36 लाख रुपये थी। चालक से वाहन से संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। नतीजतन, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मोटरसाइकिल को ज़ब्त कर लिया, जिसे बाद में निर्धारित ज़ब्त पार्किंग सुविधा में भेज दिया गया।" गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के एक प्रवक्ता ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने, वाहन के दस्तावेजों को अपडेट रखने और लंबित चालानों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की। ​​प्रवक्ता ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बल्कि सड़क का उपयोग करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

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