हरियाणा

सरकार ने संपत्ति कर और ब्याज में छूट की अंतिम तिथि बढ़ा दी

Renuka Sahu
2 March 2024 3:41 AM GMT
सरकार ने संपत्ति कर और ब्याज में छूट की अंतिम तिथि बढ़ा दी
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शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने आज कहा कि सरकार ने संपत्ति कर ब्याज छूट और अन्य छूटों की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

हरियाणा : शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने आज कहा कि सरकार ने संपत्ति कर ब्याज छूट और अन्य छूटों की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

अब संपत्ति कर पर ब्याज (मार्च 2023 तक देय) पर 31 मार्च 2024 तक 100 प्रतिशत की छूट तथा बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
गुप्ता ने नगर निगम क्षेत्रों के संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे अपनी संपत्ति को तुरंत स्व-प्रमाणित करें और छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्रों में उन सभी संपत्ति करदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिन्होंने काफी समय से अपना संपत्ति कर जमा नहीं किया है। यदि कोई करदाता नोटिस के बाद भी संपत्ति कर जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति सील कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि संपत्ति से संबंधित विवरण में विसंगतियां हैं, तो संबंधित व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल https://ulbhryndc.org पर शिकायत दर्ज कर सकता है।


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