हरियाणा
खुशखबरी: दुधारू पशुओं की डेयरी का व्यवसाय करने वाले किसानों को लोन पर मिलेगी सब्सिडी
Gulabi Jagat
5 July 2022 10:28 AM GMT
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दुधारू पशुओं की डेयरी का व्यवसाय
पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जिले में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने तथा पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करवाई जा रही हैं। विभाग द्वारा 50 दुधारू भैंसों की हाईटेक डेयरी स्थापित करवाई जाती है। पशुपालक को डेयरी स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए का ऋण दो किस्तों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।
25 प्रतिशत मार्जिन मनी पशुपालक को स्वयं वहन करनी होती है। विभाग द्वारा पशुपालकों के बैंक ऋण के ब्याज का भुगतान किया जाता है। विभाग द्वारा 20 भैंसों की हाईटेक डेयरी के लिए 20 लाख रुपए का ऋण 2 किस्तों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। बैंक ऋण के ब्याज का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि 10 दुधारू भैंसों की डेयरी स्थापित करने वाले पशुपालकों को 9 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है।
सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए यह है प्राविधान
डेयरी का व्यवसाय करने वाले सामान्य वर्ग के पशुपालकों को ऋण का 25 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति के पशुपालकों को ऋण का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार चार दुधारू भैंसों की डेयरी का व्यवसाय करने वाले पशुपालकों को 3.60 लाख रुपए का ऋण, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को ऋण का 25 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण का 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।
अन्य पशुओं को पालने में यह मिलेगी सुविधा
बकरी, भेड़ तथा सूअर पालन का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को उदार शर्तों पर ऋण एवं अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। बकरी, भेड़ पालन का व्यवसाय करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। बकरी, भेड़ पालन के लिए 98 हजार रुपए की राशि ऋण के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है।
इतनी मिलेगी सब्सिडी
15 बकरी, भेड़ के साथ एक बकरा, मेंड़ा की खरीद भी करनी होगी। सूअर पालन की यूनिट स्थापित करने वाले व्यक्तियों को एक लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाने के साथ-साथ सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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