
कुरुक्षेत्र Kurukshetra: कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अनैतिक व्यापार, सामूहिक बलात्कार और एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक महिला सहित नौ लोगों को सज़ा सुनाई है। अदालत ने बीर कुमार, सोनू खान, डिंपल गोयल, मनोज, रवि प्रकाश, संदीप कुमार, रेशम सिंह, सुरिंदर सिंह और काजल को कठोर कारावास की सज़ा दी है।
पुलिस के अनुसार, 30 जनवरी 2020 को एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 13 साल की बेटी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, लापता हो गई है। 19 मई को मामला दर्ज किया गया और लड़की को बरामद कर लिया गया, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। अपने बयान में, लड़की ने बताया कि माँ की पिटाई के बाद वह घर छोड़कर चली गई थी। वह एक खेत के पास बैठी थी, तभी उसके साथ बलात्कार किया गया। बाद में, उसे काजल के हवाले कर दिया गया, जो उस नाबालिग लड़की को एक होटल में भेज देती थी, जहाँ अलग-अलग लोग उसके साथ बलात्कार करते थे।
जाँच के दौरान, पुलिस ने लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में काजल और सोनू खान को गिरफ्तार कर लिया। होटल मैनेजर संदीप को भी इस मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सरकारी वकील दीपक अग्रवाल ने कहा, "अदालत ने IPC, POCSO एक्ट और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए नौ आरोपियों को सज़ा सुनाई है। इस मामले में कुल 46 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।"





