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Haryana की ड्राफ्ट मतदाता सूची में ऐसे खोजें अपना नाम

Kiran
1 Aug 2026 9:37 AM IST
Haryana की ड्राफ्ट मतदाता सूची में ऐसे खोजें अपना नाम
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Haryana हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने शुक्रवार (31 जुलाई) को अपनी वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर 1.73 करोड़ लोगों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड की है। हरियाणा के वोटर अपने जिले और इलाके की जानकारी डालकर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा, वेबसाइट पर हटाए गए 33.84 लाख नामों की लिस्ट भी अपलोड की गई है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो पते पर मौजूद नहीं (9.37 लाख), स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए (13.75 लाख), जिनकी मृत्यु हो गई (7.66 लाख), और जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं (2.05 लाख) की कैटेगरी में आते हैं।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 24 जुलाई को खत्म हुए एन्यूमरेशन (गिनती) चरण के दौरान मिले एन्यूमरेशन फॉर्म के आधार पर तैयार की गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां जमा करने की अवधि 31 जुलाई से 30 अगस्त तक है। जो लोग लिस्ट में शामिल होने से रह गए हैं, वे नए वोटरों के लिए फॉर्म नंबर 6 जमा कर सकते हैं। लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने पर आपत्ति जताने के लिए फॉर्म नंबर 7 जमा कर सकते हैं। घर बदलने या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जानकारी (जैसे नाम, लिंग, उम्र, रिश्ते का प्रकार, रिश्तेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर या फोटो) में सुधार के लिए फॉर्म नंबर 8 जमा किया जा सकता है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 18.57 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्हें 2002 के पिछले SIR (स्पेशल समरी रिवीजन) के दौरान तैयार वोटर लिस्ट से मैप नहीं किया गया है। जिनका मिलान नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस का चरण 31 जुलाई से 28 सितंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट लिस्ट में 28.62 लाख डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज़ (DSE) भी सामने आई हैं। DSE में नाम, रिश्तेदार का नाम, रिश्ते का प्रकार, उम्र, लिंग और पता आदि एक जैसे होते हैं, या एक-दो जानकारी अलग होती है। 26.29 लाख वोटरों के मामले में भी कुछ कमियां पाई गई हैं। विसंगतियों में ऐसे मामले शामिल हैं जहाँ वोटर और उसके पिता की उम्र 15 साल या उससे कम है, वोटर और दादा-दादी/नाना-नानी की उम्र का अंतर 40 साल या उससे कम है, या छह से ज़्यादा वोटर एक ही व्यक्ति से माता-पिता के तौर पर जुड़े हुए हैं।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी वोटर का नाम उसकी बात सुने बिना नहीं हटाया जाएगा। अगर कोई वोटर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के फ़ैसले से असंतुष्ट है, तो वह 15 दिनों के भीतर ज़िला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। अगर समस्या बनी रहती है, तो 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास आगे अपील की जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

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