हरियाणा

Daughter से यौन उत्पीड़न पर पिता को 7 साल की जेल, 20 हजार जुर्माना

Ashish verma
29 May 2025 11:37 PM IST
Daughter से यौन उत्पीड़न पर पिता को 7 साल की जेल, 20 हजार जुर्माना
x
Daughter से यौन उत्पीड़न पर पिता को 7 साल की जेल

Kurukshetra.कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट मामलात) की अदालत ने नाबालिग बेटी से यौन शोषण करने के दोषी पिता को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला अधिवक्ता मेनपाल राणा ने बताया कि 30 अप्रैल 2021 को पिहोवा सदर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि करीब ढाई साल पहले उसकी भाभी अपने जीजा को छोड़कर चली गई थी। उसके जीजा की तीन साल की नाबालिग लड़की है, जो उसके जीजा के पास रहती है। 29 अप्रैल 2021 की रात करीब 10 बजे उसे अपने जीजा के घर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी।

उसने जाकर देखा तो उसका जीजा अपनी नाबालिग के साथ यौन शोषण कर रहा था। उसकी शिकायत पर पिहोवा सदर थाना पुलिस ने 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच महिला इंस्पेक्टर प्रकाश कौर को सौंपी। जांच के दौरान नाबालिग का मेडिकल कराया गया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट मामलात) की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई।


Next Story