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Fatehabad: जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को एक बहुचर्चित हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) तथा प्रत्येक को 15-15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं एक महिला आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने कहा कि फतेहाबाद पुलिस ने इस मामले में गहन और निष्पक्ष जांच कर साक्ष्य एकत्र किए, जिसके परिणामस्वरूप यह न्यायिक निर्णय संभव हो सका। उपन्यायवादी अरुण बंसल द्वारा की गई मजबूत पैरवी और पुलिस की सटीक चार्जशीट के आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।
मामला 25 फरवरी 2023 का है जब थाना भूना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चौबारा निवासी कुलदीप सिंह की पत्नी सुमन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि शीशपाल, उसके पुत्र शैलेन्द्र और उत्तम सिंह उर्फ सुरेश, संदीप, सतबीर सिंह (सभी निवासी चौबारा) तथा हिसार के गांव मिर्जापुर निवासी आकाश ने लाठी-डंडों से हमला कर कुलदीप सिंह की हत्या कर दी थी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पश्चात 8 अगस्त 2023 को अदालत में चालान दाखिल किया गया।
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