Faridabad: रविवार को छोड़कर भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

फरीदाबाद: जिला फरीदाबाद में रविवार को छोड़कर सभी दिन भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों पर सुबह 7 से 10:30 बजे तक और सांय 5 से रात 10:00 बजे तक चलने / प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए यातायात पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-44 दिल्ली-मथुरा रोड की दोनों साइड व राजमार्ग की साइड लेन पर झाड़सेतली ट्रांसपोर्ट नगर से बदरपुर बॉर्डर तक उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने / प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर से सेक्टर-58, सेक्टर-24/25 तथा अन्य रास्तों पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने / प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली-बड़ोदरा-मुम्बई एक्सप्रेस-वे के साथ दोनों तरफ बने बाईपास रोड पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा केजीपी एक्सप्रेसवे से नीचे उतरकर आईएमटी बल्लभगढ़ की तरफ आने व जाने के दौरान गांव चंदावली व मच्छगर के अन्दर से आने व जाने वाले रास्तों पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। सोहना से फरीदाबाद वाया पाली-धौज आने वाले रोड पर जिला फरीदाबाद की सीमा से फरीदाबाद की तरफ आने व जाने पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने / प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा।
गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के दोनों तरफ उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने / प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त के साथ-साथ शहर फरीदाबाद के सभी मार्गों पर उपरोक्त समयानुसार भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने /प्रवेश करने व पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश आपातकालीन वाहन जैसे-पुलिस वाहन, दमकल वाहन, एम्बुलेंस, सेनाओं व अर्धसैनिक बलों से संबंधित वाहनों पर लागू नहीं होगा तथा किसी अन्य आवश्यक आपूर्ति से संबंधित वाहनों को छूट प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवेदन किया जा सकता है।





