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Faridabad: चरण सिंह की मौत के मामले में परिवार को मिलेगा 19 लाख रुपये मुआवजा

Admindelhi1
23 Dec 2024 7:54 AM GMT
Faridabad: चरण सिंह की मौत के मामले में परिवार को मिलेगा 19 लाख रुपये मुआवजा
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"ट्रक की टक्कर से हुई थी साइकिल सवार की मौत"

फरीदाबाद: ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार 45 साल के चरण सिंह की मौत के मामले में उसके परिवार को 19 लाख 6 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने ये आदेश जारी किए हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रक का ड्राइवर व मालिक ट्रक का वैलिड परमिट पेश नहीं कर सके। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से ये मुद्दा ट्रायल में उठाया गया। जिसके चलते अब मुआवजा राशि देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की बजाय ट्रक ड्राइवर व मालिक की ट्रिब्यूनल ने तय की है।

ये हादसा 1 फरवरी 2022 को हुआ था। चरण सिंह साइकिल पर सवार होकर अपनी कंपनी जा रहा था। एनएचपीसी चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने तीन वाहनों में टक्कर मारी। जिसकी चपेट में आकर चरण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रक को मौके पर छोड़कर भाग गया था। ये हादसा चरण सिंह के भतीजे प्रवीन ने देखा था। गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल ले जाते समय चरण सिंह की मौत हो गई थी। 2 फरवरी 2022 को सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी। परिवार की ओर से मृतक की पत्नी सविता देवी, मां व तीन बच्चों ने मुआवजा याचिका दायर की। जिसमें कहा गया कि 45 साल का चरण सिंह एनआईटी एरिया की निजी कंपनी में 15 हजार रुपये महीने की नौकरी करता था।

80 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई। याचिका में ट्रक के ड्राइवर धनबीर, मालिक कंपनी मोहाली के एसएएस नगर की श्री एंटरप्राइजेज और ओरियेंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया गया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को ट्रिब्यूनल ने सुना। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रक के वैलिड परमिट न होने का दावा करते हुए मुआवजे के लिए इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी न होना कहा। ट्रक ड्राइवर व मालिक ट्रिब्यूनल के समक्ष ट्रक का वैलिड परमिट पेश नहीं कर सके। सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 19 लाख 6 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। मुआवजा राशि देने की जिम्मेदारी ट्रक ड्राइवर व मालिक की तय की गई है।

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