हरियाणा

Faridabad: विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 5 अक्टूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश का फैसला

Admindelhi1
26 Sept 2024 3:41 PM IST
Faridabad: विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 5 अक्टूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश का फैसला
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विशेष आकस्मिक अवकाश

फरीदाबाद: हरियाणा में 5 अक्टूबर (शनिवार) को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ प्रशासन, इसके बोर्ड, निगमों, संस्थानों, उद्योगों, कारखानों, निजी क्षेत्रों और दुकानों के अंतर्गत काम करने वाले सभी पंजीकृत मतदाताओं/कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया है।

यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के दायरे में आते हैं, ताकि चुनाव में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके। औद्योगिक दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी(1) के तहत सवेतन अवकाश मिलेगा, जिससे उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिलेगी।

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