
Haryana हरियाणा सरकार ने 'परिवार पहचान पत्र' (PPP) सिस्टम के तहत एक ज़रूरी नियम लागू किया है। इससे उन नए शादीशुदा पुरुषों को राहत मिलेगी, जिनके नाम शादी के रजिस्ट्रेशन के समय ससुराल वालों की 'फैमिली ID' में जोड़ दिए गए थे। ऐसे लोग अब अपनी असली (मूल) परिवार की ID से दोबारा जुड़ सकते हैं। जानकारी देते हुए PPP के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि इस नियम से हज़ारों परिवारों को फ़ायदा होगा और 'परिवार पहचान पत्र' सिस्टम से जुड़ी कई व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि जिन नए शादीशुदा पुरुषों के नाम किसी भी वजह से ससुराल वालों की 'फैमिली ID' में जुड़ गए थे, उन्हें अब उनके असली परिवार के रिकॉर्ड में वापस जोड़ा जा सकता है। डॉ. खोला ने आगे कहा कि 'फैमिली ID' से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे लोग अपने ज़िले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) के ऑफ़िस जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा, "शिकायत को फ़ील्ड कोऑर्डिनेटर या प्रोग्रामर के ज़रिए PPP पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। मामले की जांच-पड़ताल के बाद, ADC अनुरोध को मंज़ूरी देंगे।"
उन्होंने यह भी साफ़ किया कि अगर किसी व्यक्ति की पत्नी और बच्चे अलग 'फैमिली ID' में रजिस्टर्ड हैं, तो मंज़ूरी मिलने के बाद उन्हें उस व्यक्ति की 'फैमिली ID' से जोड़ा जा सकता है। इसी तरह, अगर पत्नी और बच्चे ससुराल वालों की 'फैमिली ID' में शामिल हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ ट्रांसफर करके उस व्यक्ति की असली 'फैमिली ID' से जोड़ दिया जाएगा।





