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Chandigarh चंडीगढ़: विशेष न्यायाधीश अलका मलिक की सीबीआई अदालत ने मंगलवार को हिमाचल उद्योग विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा समेत दो लोगों को 2017 में दर्ज 10 लाख रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के अभाव में अभियोजन एजेंसी का मामला विफल हो गया। तिलक राज शर्मा और बद्दी के व्यवसायी अशोक राणा को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दोनों ने बद्दी की एक कंपनी मेडिसेफ फार्मा को सब्सिडी के रूप में 50 लाख रुपये की मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया और अनुशंसा के लिए 10 लाख रुपये की मांग की थी। सीबीआई ने अक्टूबर 2023 में एक पूरक आरोपपत्र भी दायर किया था और अदालत को सूचित किया था कि राज्य ने शर्मा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने से दो बार इनकार कर दिया था।
पूरक आरोपपत्र में उल्लेख किया गया है, “यह साबित हो चुका है कि तिलक राज शर्मा ने मेसर्स मेडीसेफ फार्मा के सब्सिडी दावे को मंजूरी देने के लिए 19 मई और 22 मई 2017 को सह-आरोपी अशोक राणा के माध्यम से शिकायतकर्ता चंद्र शेखर से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शर्मा और राणा ने 27 मई, 2017 को चंडीगढ़ में फिर से मांग दोहराई। उस वर्ष 29 मई को तिलक राज ने चंडीगढ़ में अशोक राणा के माध्यम से 5 लाख रुपये प्राप्त किए।” सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान मामले से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए और जांच पूरी होने के बाद 26 अगस्त, 2022 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को पत्र भेजा गया।
हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने 17 नवंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से फिर से शर्मा के अभियोजन के लिए स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने दावा किया कि जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित हो गया है कि शर्मा ने राणा के माध्यम से शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। दोनों आरोपियों को बरी करते हुए अदालत ने कहा, "दोनों को फिलहाल बरी कर दिया गया है, जैसा कि आदेश में बताया गया है। उनके जमानत बांड और जमानत बांड भी बरी हो गए हैं।" अदालत ने फाइल को रिकॉर्ड में लाल नोट के साथ भेजने के निर्देश भी जारी किए कि अदालत के आदेश के बिना इसे नष्ट नहीं किया जा सकता।
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