हिसार न्यूज़: हरियाणा सरकार ने मातृत्व सहायता योजना के नियमों में बदलाव किया है. सरकार अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पांच हजार रुपये देगी. उपायुक्त विक्रम सिंह ने पिछले साल 8 मार्च के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लडके को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी.
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी.
योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि कामगार महिलाओं के लिए पहले से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत पांच हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती थी.
मिड-डे मिल वर्करों ने प्रदर्शन किया
मिडडे मिल वर्करों ने बकाया मानदेय का भुगतान और अपनी अन्य लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद वर्करों ने नगराधीश के नाम पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम नौ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा.
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फरीदाबाद के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत मिड डे मिल वर्कर सेक्टर-12 के ग्राउंड में इकट्ठे हुईं. यहां से नारे लगाते हुए वे लघु सचिवालय के सामने पहुंचीं. वर्कर रोका गया मानदेय का भुगतान करने, न्यूनतम वेतन 24हजार रुपए लागू करने के नारे लगा रहीं थीं. श्रमिक संगठन सीटू के जिला सचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर मिड डे मिल वर्करों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया.