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मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्याशी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
हरियाणा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्याशी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल को रैली या रोड शो काफिला निकालने के लिए संबंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। रोड शो के काफिलों से ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए।
राजनीतिक दलों को अस्पतालों और ट्रॉमा सेंटरों के पास रोड शो करने से रोक दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है. अग्रवाल ने कहा कि जब आदर्श आचार संहिता लागू थी, तो राजनीतिक दलों को किसी भी विश्राम गृह, अतिथि गृह या सरकारी भवनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। कोई भी राजनीतिक हस्ती अपने भाषण में जाति या धर्म संबंधी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता।
राजनीतिक दलों को अपने बैनरों पर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की छवियों का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित किया गया था। गठित चुनाव व्यय निगरानी कोषांग प्रत्याशियों के कार्यक्रमों पर नजर रख रहा था.
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