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Chandigarh.चंडीगढ़: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशुल बेरी की अदालत ने 2020 के एक हत्या मामले में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी गुरमुख सिंह और बलविंदर सिंह, दोनों तत्कालीन शिअद (बी) जिला अध्यक्ष के बेटे और छह अन्य को 24 जून, 2020 को पंचायत की जमीन पर विवाद को लेकर चनारथल खुर्द गांव निवासी कुलविंदर सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था। गांव के तत्कालीन सरपंच गुरबाज सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। केस फाइल के अनुसार गुरमुख सिंह चनारथल खुर्द के सरपंच थे। उन्होंने भगवंत सिंह के साथ पंचायत की जमीन का आदान-प्रदान किया था।
जब पंचायत बदल गई और गुरबाज सिंह गांव के सरपंच बन गए, तो पंचायत ने पंचायत की जमीन के आदान-प्रदान के फैसले को पंचायत के हित के खिलाफ मानते हुए इसे पलटने का फैसला किया। इस फैसले के कारण दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। घटना वाले दिन आरोपियों ने सरपंच और उसके साथियों पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें कुलविंदर सिंह की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आरोपियों में से एक पहले से ही जेल में है, जबकि अन्य सात, जो जमानत पर बाहर थे, को हिरासत में ले लिया गया है और अदालत ने जेल भेज दिया है।
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Payal
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