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Chandigarh.चंडीगढ़: इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेयर चुनाव के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त की गई न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर ने आज व्यवस्थाओं की देखरेख करने और प्रक्रिया से खुद को परिचित करने के लिए एमसी कार्यालय का दौरा किया। चुनाव उनकी प्रत्यक्ष निगरानी में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कार्यवाही कैमरे पर रिकॉर्ड की जाएगी। चंडीगढ़ की नागरिक न्यायमूर्ति ठाकुर पिछले साल के मध्य में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से लगभग नौ साल तक बेंच पर रहने के बाद सेवानिवृत्त हुईं। ट्रिब्यून के साथ बातचीत में न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा, "यह निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो।" न्यायमूर्ति ठाकुर को स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय चंडीगढ़ के मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार और आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका के बाद आया है।
कुमार ने प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर मेयर का चुनाव कराने के लिए यूटी प्रशासन को निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं करेगी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर उठे विवाद को देखते हुए - जिसमें पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों में छेड़छाड़ के आरोपों के कारण भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत को रद्द कर दिया था - एक तटस्थ पर्यवेक्षक की नियुक्ति महत्वपूर्ण हो गई थी। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "इतिहास हर बार खुद को दोहरा नहीं सकता है," हालांकि उन्होंने एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को चुनाव की कार्यवाही रिकॉर्ड करने का भी निर्देश दिया और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य कर दी। निर्वाचन अधिकारी को चुनाव से पहले न्यायमूर्ति ठाकुर के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है ताकि सुचारू रूप से चुनाव हो सके।
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Payal
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