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Haryaana हरियाणा : अधिकारियों ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTCP) के एनफोर्समेंट विंग ने शुक्रवार को DLF फेज एक से पांच में 382 प्रॉपर्टी मालिकों को बिल्डिंग प्लान के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए हैं।विभाग ने यह भी कहा कि वे इस मामले पर तय समय सीमा के अंदर कोर्ट में एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करेंगे।एक सीनियर DTCP अधिकारी ने कहा कि इन कॉलोनियों में एक नया सर्वे किया गया ताकि यह पक्का किया जा सके कि उन सभी घरों और इमारतों को नोटिस दिए जाएं जहां अप्रूव्ड प्लान से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, घरों में कमर्शियल काम जैसी गड़बड़ियां की गई हैं। सभी प्रॉपर्टी मालिकों से 16 जनवरी, 2026 तक जवाब देने को कहा गया है।इससे पहले, विभाग ने इस साल जनवरी में इन पांच कॉलोनियों के 4,183 घरों को नोटिस जारी किए थे। यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी, 2026 है।
2021 में, DLF इलाकों के रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने रेजिडेंशियल इलाकों में अवैध कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पिछले साल, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को उन घरों का सर्वे करने का आदेश दिया था जहां नियमों का उल्लंघन देखा गया था।हालांकि, इलाके के निवासियों और कुछ प्रॉपर्टी मालिकों ने अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया कि हाई कोर्ट ने उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया।इस याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं और सभी प्रभावित व्यक्तियों को दो हफ़्ते के अंदर कार्यवाही में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए, और राज्य सरकार से इस अवसर का व्यापक प्रचार करने को कहा।नए निर्देशों के बाद, DTCP विभाग ने सभी प्रभावित प्रॉपर्टी मालिकों से 16 जनवरी तक अपने जवाब जमा करने को कहा है।
विभाग उन्हें 19 जनवरी को सुनवाई का मौका देगा। यह लेटेस्ट सर्वे यह पक्का करने के लिए किया गया था कि जिन सभी प्रॉपर्टीज़ में उल्लंघन हुए हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं, और उन्हें जवाब देने का मौका मिले। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में है। हम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे,” अमित मढोलिया, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, एनफोर्समेंट ने कहा।विभाग ने यह भी कहा कि वे इस मामले पर तय समय सीमा के अंदर कोर्ट में एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करेंगे। डिपार्टमेंट के मुताबिक, DLF फेज़ 1 में 445 घरों, फेज़ 2 में 872, फेज़ 3 में 845, फेज़ 4 में 198 और फेज़ 5 में 26 घरों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के नियमों और बिल्डिंग प्लान के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। कुल बड़े घरों की संख्या 2,386 है। डिपार्टमेंट ने DLF फेज़ 1 से 5 में 2,179 EWS घरों की भी पहचान की है, जहाँ उल्लंघन किए गए हैं।
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