चंडीगढ़ न्यूज़: नूंह जिले में एक हजार शिक्षा सहायकों की भर्ती के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया है. दिव्यांग आयुक्त की अदालत ने शिकायतकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए आठ सप्ताह में आरक्षण का लाभ दिए जाने का आदेश दिया है.
वहीं, कम अर्हता वाले अभ्यर्थियों और कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी हटाए जाने का निर्देश दिया गया है. नूंह जिले के तावडू तहसील के रहने वाले अरशद अली ने सहायक शिक्षक के लिए पात्रता रखते हुए आवेदन किया था लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के बावजूद उन्हे अर्हता के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई.
उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग में अपील की थी. करीब एक वर्ष तक चले मुकदमे के बाद उन्हे न्यायालय ने नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही दिव्यांगों के स्थान पर नियुक्त किए गए कनिष्ठ कर्मियों को हटाए जाने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है. न्यायालय ने विभाग को आदेश दिया की याचिकाकर्ता को नियमानुसार आठ सप्ताह के अंदर नियुक्ति दी जाएं.
सिंचाई योजना के तहत छूट मिलेगी
किसानों की आय बढ़ाने व फसल उत्पादन के दौरान होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों को कम पानी लागत से बेहतर व ज्यादा पैदावार लेने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत मिनी स्प्रिंकल पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है.
डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि संबंधित किसान खेत में पानी खड़ा होने, उर्वरक उपयोग दक्षता को कम करने जैसे नुकसानों से अपनी फसल को बचाकर अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं.