जिला अदालत ने डकैती डालने वाले आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई
हिसार: हिसार की जिला अदालत ने बैंक में डकैती डालने के मामले में दोषी किशोर को 7 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने दोषी किशोर 7 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी किशोर ने अपने साथियों के साथ गांव पेटवाड़ में 2018 में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में पिस्तौल के दम पर 2.47 लाख रुपये की डकैती है। मामले में पीएनबी बैंक के मैनेजर जय सिंह दहिया ने नारनौंद थाना में केस दर्ज कराया था।
पुलिस मैनेजर ने बताया था कि 21 सितंबर 2018 की शाम 3:27 बजे पंजाब नेशनल बैंक शाखा में तीन युवक घुसे। उनमें से दो ने हेलमेट पहना हुआ था। तीसरे ने कपड़े से सिर और मुंह ढका हुआ था। तीनों के पास पिस्टल थी।
इन लोगों ने बैंक के अंदर आते ही दो फायर किए, एक फायर बैंक से बाहर किया । हथियारों के दम पर आरोपितों को बैंक के सभी स्टाफ कर्मियों को डराया । पिस्टल की नोक पर कैशियर सतीश से दो लाख 47,020 रुपये लूट लिए।पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए किशोर को काबू किया था। शुक्रवार को अदालत ने किशोर को 7 साल की सजा सुनाई है।