हरियाणा

चेतावनी के बावजूद Aravalli में अवैध निर्माण जारी

Kiran
30 Jan 2026 9:54 AM IST
चेतावनी के बावजूद Aravalli में अवैध निर्माण जारी
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Aravalli अरावली : अरावली हिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए अगला आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अरावली में किसी भी अवैध खनन पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया है। रविवार को सीजेई सूर्यकांत की लोधी वाली तीन जजों की पीठ ने केस की सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली मामले में एक समिति बनाने के निर्देश दिये हैं। सीजे ने कहा कि कोर्ट और सीक्वल निगरानी पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम एक समिति हैं, जिसमें अपने-अपने क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। यह समिति अरावली को लेकर रिपोर्ट देवी है। न्यायालय के निर्देश एवं मार्गदर्शन कार्य।

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