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Delhi IGI एयरपोर्ट पर 9.8 करोड़ रुपये का 9.8 किलो गांजा ज़ब्त, 1 गिरफ्तार

Delhi दिल्ली: अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री से 9.835 किलोग्राम गांजा/मारिजुआना ज़ब्त किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 9.83 करोड़ रुपये की कीमत का यह प्रतिबंधित सामान टर्मिनल-3 पर एक टारगेटेड चेकिंग के दौरान बरामद किया गया। कस्टम अधिकारियों के अनुसार, यात्री 26 जनवरी को फ्लाइट AI-2333 से आया था, और स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर उसके सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए उसे ग्रीन चैनल से डायवर्ट किया गया। विस्तृत जांच में एक हैंडबैग के अंदर छिपा हुआ संदिग्ध नशीला पदार्थ बरामद हुआ। उन्होंने बताया, "यह प्रतिबंधित सामान नौ पारदर्शी पॉलीबैग में छिपा हुआ मिला, जिनमें से हर एक में वैक्यूम सील पॉलीबैग की कई परतें थीं।"
जांच के दौरान, अधिकारियों ने नौ पॉलीबैग बरामद किए जिनमें हरे रंग का पदार्थ था, जिसके गांजा/मारिजुआना होने का संदेह था, जिसका कुल वज़न 9.835 किलोग्राम था। डायग्नोस्टिक टेस्ट में, यह पदार्थ पहली नज़र में गांजा/मारिजुआना पाया गया। ज़ब्ती को देखते हुए, यात्री ने NDPS एक्ट, 1985 की धारा 8, 20 और 23 का उल्लंघन किया था, और NDPS एक्ट, 1985 की धारा 20(b), धारा 23 और धारा 28 के तहत दंडनीय अपराध किया था।
बयान में कहा गया है, "तदनुसार, यात्री को 26 जनवरी को रात लगभग 8 बजे NDPS एक्ट, 1985 की धारा 43(b) के तहत गिरफ्तार किया गया।" ज़ब्त किया गया नशीला पदार्थ, छिपाने वाली सामग्री और पैकेजिंग के साथ, NDPS एक्ट, 1985 की धारा 43(a) के तहत ज़ब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।





