x
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
सोनीपत: मूलरूप से बिहार व घटना के समय कुंडली थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 31 जनवरी, 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी चौथी कक्षा में पढ़ती है। उनके पास ही कमरे में उसके रिश्ते में देवर का बेटा संतोष पासवान भी रहता था। उसकी बेटी को उल्टी होने लगी तो उन्होंने उसे पूछा तो उसने बताया था कि संतोष ने उसके साथ दो माह पहले 3 बार दुष्कर्म किया था। बाद में पता लगा था कि उसकी बेटी डेढ़ माह की गर्भवती है।
उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर मुकद्दमा दर्ज कराया था। पीड़ित लड़की ने अपनी भाभी को बताया था कि चचेरा भाई अक्सर उस समय कमरे में घुस जाता था, जब उसके माता-पिता काम पर गए होते थे। वह कमरा बंद कर उसे व परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए ए.एस.जे. सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने संतोष को दोषी करार दिया है। बुधवार को अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना किया गया। वहीं भा.दं.सं. की धारा 506 में 3 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 14 माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
Source: Punjab Kesari
Next Story