हरियाणा

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, इस कारण मारी थी गोली

Gulabi Jagat
1 Jun 2022 1:26 PM GMT
कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, इस कारण मारी थी गोली
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आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
हिसार : हिसार जिले में हत्या के मामले में हसनगढ़ गांव के अशोक उर्फ शौकी को उम्रकैद सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने डीजे पर नाचने के विवाद में सेंट्रल जेल कर्मी के बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
जानकारी के मुताबिक गांव हसनगढ़ में 27 फरवरी 2019 को सेंट्रल जेल के सफाई कर्मी रमेश कुमार के चचेरे भाई अजय की शादी थी। शाम को घुड़चढ़ी निकाल रहे थे। सभी सदस्य डीजे की धुन पर नाच रहे थे। उसी दौरान गांव का ही अशोक उर्फ शौकी रिवॉल्वर लेकर पहुंच गया और फायरिंग शुरू कर दी। अगले दिन अशोक उर्फ शौकी फिर से रिवाल्वर लेकर आया और उसने रमेश के बेटे योगेश की छाती में रिवॉल्वर रखकर गोली मार दी।
वहीं शोर सुनकर रमेश और कई अन्य लोग वहां पहुंचे तो अशोक ने फिर से गोलियां चला दी थी। एक गोली चंद्र देवी के पेट में लगी। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया था, जहां योगेश की मौत हो गई। इस मामले में करीब तीन साल से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने मंगलवार को अशोक उर्फ शौकी को उम्रकैद और 35 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
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